Saturday, November 30, 2019

आपराधिक मामलों में सबूत के तौर पर मेमोरी कार्ड होगा मान्य

केरल हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एएम खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी की बेंच ने कहा कि यदि आपराधिक मामले में अभियोग मेमोरी कार्ड/पेन ड्राइव की सामग्रियों पर निर्भर है तो आरोपी को उसकी कॉपी दी जानी चाहिए। 

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